नईदिल्ली
दिल्ली हाईकोर्ट से एयरलाइंस स्पाइसजेट और उसके प्रबंध निदेशक अजय सिंह को राहत नहीं मिली है। सिंगल बेंच के आदेश पर रोक लगाने से कोर्ट ने इनकार कर दिया है।
न्यायाधीश यशवंत वर्मा और धर्मेश शर्मा की पीठ ने कहा कि वह 13 फरवरी 2023 के सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मद्देनजर आदेश पर रोक नहीं लगा सकती।
हालांकि स्पाइसजेट की अपील पर हाईकोर्ट ने कलानिधि मारन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। सिंगल बेंच ने स्पाइसजेट को सन ग्रुप के प्रमोटर कलानिधि मारन को करीब 270 करोड़ रुपए का भुगतान करने का निर्देश दिया था।

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