कबीरधाम.
कबीरधाम जिले के कवर्धा विधानसभा क्षेत्र से विधायक विजय शर्मा, लोरमी से विधायक अरुण साव ने हाल में उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। इन दोनों के शपथ को लेकर कवर्धा के पूर्व विधायक व कैबिनेट मंत्री रह चुके मोहम्मद अकबर ने सवाल उठाए हैं। मोहम्मद अकबर ने कहा कि संवैधानिक प्रावधान यह है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल करेगा।
परंतु किसी राज्य के मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। संविधान में उप मुख्यमंत्री का पद नहीं है, इसलिए उप मुख्यमंत्री के पद व गोपनीयता की शपथ का कोई औचित्य नहीं है। ऐसी शपथ विधि की दृष्टि में शून्य है। मोहम्मद अकबर ने कहा कि संविधान की तृतीय अनुसूची में पद व गोपनीयता की शपथ का स्पष्ट प्रारूप है। उन्होंने इसे लेकर प्रतियां भी दिखाई हैं। चूंकि अरुण साव तथा विजय शर्मा ने मंत्री पद की शपथ नहीं ली है, इसलिए उप मुख्यमंत्री के रूप में इनके द्वारा किये गए कार्य औचित्यहीन है।

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