चंडीगढ़
जिला अदालत ने केक और पेस्ट्री बनाने और बेचने वाले मिठाई (कन्फेक्शनरी) के मालिक को बिना फूड लाइसेंस से अपना कारोबार चलाने का दोषी ठहराते हुए अदालत का फैसला आने तक खड़े रहने की सजा सुनाई है। इसके अलावा कोर्ट ने इस मामले में आरोपी पर 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। सजा पाने वाले आरोपी की पहचान मक्खनमाजरा स्थित अनवर बेकरी के मालिक अनवर आलम के रूप में हुई है।
जानकारी के अनुसार मक्खनमाजरा स्थित अनवर बेकरी का करीब 4 साल पहले 12 अक्टूबर 2021 को स्वास्थ्य विभाग के फूड सेफ्टी अफसर द्वारा निरीक्षण किया गया था। वहां उन्होंने देखा कि दुकान में केक और पेस्ट्री बेची जा रही थी पर दुकानदार के पास फूड लाइसेंस नहीं था। ऐसे में आरोपी दुकानदार अनवर आलम के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत जिला अदालत में शिकायत दर्ज करवाई गई थी।
इसके साथ ही आरोपी दुकानदार के वकील ने अदालत में अपना पक्ष रखते हुए कहा कि विभाग ने उसके खिलाफ झूठा मामला दर्ज किया है। हालांकि अदालत ने दुकानदार की दलीलों को नहीं माना और दुकानदार को दोषी मानते हुए सजा सुना दी।

More Stories
8th Pay Commission: फिटमेंट फैक्टर 1.89x तक हो सकता है, DA होगा 0 से रीसेट, देखें कैलकुलेशन
ट्रंप होते रहे रोकते, भारत ने रूस के साथ मिलकर पलट दिया गेम, 3 साल में ऐसा पहली बार हुआ
8th Pay Commission पर बड़ी खबर: केंद्र सरकार ने दो अहम नियुक्तियों को दी मंजूरी, अंबिका आनंद होंगी निदेशक