भोपाल
राजधानी सहित प्रदेश के हजारों आवेदकों को परिवहन विभाग ने सुविधा देते हुए तय किया है कि ड्राइविंग लाइसेंस में आॅनलाइन मेडिकल सर्टिफिकेट भी मान्य होगा। परिवहन विभाग ने आम नागरिकों को ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं प्रदान करने के हिसाब से यह निर्णय लिया है। अब ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया को और अधिक सरल किया गया है।
अब कोई भी आवेदक लर्निंग लाइसेंस, नवीन ड्राइविंग लाइसेंस के आवेदन, नवीनीकरण अथवा ड्राइविंग लाइसेंस में अन्य श्रेणी के आवेदन के साथ रजिस्टर्ड चिकित्सक द्वारा पोर्टल पर आॅनलाइन फॉर्म 1 ए में मेडिकल सर्टिफिकेट जारी कर सकेंगे। परिवहन विभाग के अनुसार मेडिकल काउंसिल में रजिस्टर्ड चिकित्सक पोर्टल पर आॅनलाइन फॉर्म 1 ए में मेडिकल सर्टिफिकेट जारी कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें एनआईसी के सारथी पोर्टल पर पंजीयन कराना आवश्यक है। ऐसे में अब आॅनलाइन माध्यम से भी आवेदक मेडिकल सर्टिफिकेट लगाकर काम पूरा करा सकते हैं।

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