अगरतला
त्रिपुरा में सिपाहीजला जिले के विशालगढ़ की सत्र अदालत ने पिछले वर्ष दो मई को नशे की हालत में अपनी मां के साथ दुष्कर्म करने वाले युवक को कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश बिशाल गौर ने तकरजला निवासी अजॉय देबबर्मा (24) को इस अपराध के लिए दोषी ठहराते हुए यह सजा सुनाई।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक अजय ने अपनी मां के साथ उस समय दुष्कर्म किया, जब वह घर में अकेली थी। पुलिस ने अदालत को बताया कि अपराधी ने एक स्थानीय उत्सव में शराब पी और अपनी मां का गला दबाते हुए उसे धमकी दी कि अगर उसने उसके साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाए तो वह उसे मार डालेगा। दुष्कर्म के बाद वह भाग निकला।
तीन दिन बाद पीड़िता ने हिम्मत दिखाते हुए थाने में रिपोर्ट दर्ज करायी। पुलिस ने तुरंत उसे गिरफ्तार कर लिया और अतिरिक्त लोक अभियोजक गौतम गिरि ने अदालत ने इस घटना को असाधारण अपराधों में से एक मानते हुए उसकी हिरासत में सुनवाई की अनुमति दे दी। मामले की विस्तृत जांच की गई, ठोस साक्ष्य और 20 गवाहों की गवाही दर्ज हुई।

More Stories
RE-NEET परीक्षा को देखते हुए केंद्र का बड़ा फैसला, टेलीग्राम पर अस्थायी प्रतिबंध लागू
गैस सिलेंडर का दौर खत्म होने की ओर? सरकार के नए आदेश से LPG एजेंसियों में मची हलचल
रेलवे की बड़ी तैयारी, 220 KMPH की रफ्तार से दौड़ेंगी सेमी हाई स्पीड ट्रेनें; कोच में होगा ब्लैक बॉक्स