गोवा
गृह मंत्रालय (एमएचए) ने बुधवार को गोवा में तैनात एक भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) अधिकारी को महिला के साथ कथित तौर पर दुर्व्यवहार करने के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। IPS अधिकारी की पहचान डॉ. ए. कोआन के रूप में हुई है। गृह मंत्रालय ने आईपीएस अधिकारी को किसी प्राधिकारी की अनुमति के बिना गोवा मुख्यालय नहीं छोड़ने का भी आदेश दिया।
आदेश में कहा गया है, "भारत के राष्ट्रपति, अखिल भारतीय सेवा (अनुशासन और अपील) नियम, 1969 के नियम 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, डॉ. ए. कोआन, आईपीएस को तत्काल प्रभाव से निलंबित करती हैं।" गोवा के एक बीच क्लब में एक महिला पर्यटक के साथ कथित तौर पर दुर्व्यवहार करने के आरोपों के बाद 11 अगस्त को कोआन को डीआईजी के पद से मुक्त कर दिया गया था।
गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने इस मामले को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय को पत्र लिखा था। उन्होंने कहा था, “हमने उन्हें उनकी ड्यूटी से मुक्त कर दिया है, और उन्हें मुख्य कार्यालय से संबद्ध कर दिया गया है। यह गृह मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में आता है। हमने केंद्रीय गृह मंत्रालय को लिखा है, मुझे लगता है कि गृह मंत्रालय उस अधिकारी पर कार्रवाई करेगा।” इस मुद्दे को गोवा फॉरवर्ड पार्टी के अध्यक्ष विजय सरदेसाई और भाजपा विधायक माइकल लोबो ने राज्य विधानसभा में भी उठाया था।

More Stories
हिन्दू तो हिन्दू है, किसी भी मंदिर में जा सकता है’; जस्टिस नागरत्ना ने क्यों दिया यह बयान?
FASTag के नाम पर बड़ा फ्रॉड, NHAI की एडवाइजरी, छोटी सी गलती पड़ेगी भारी
₹75,272 करोड़ की सबसे बड़ी डिफेंस डील, भारत को जर्मनी से मिलेगी दुनिया की सबसे साइलेंट सबमरीन टेक्नोलॉजी