भोपाल
मध्यप्रदेश विधानसभा निर्वाचन 2023 को लेकर प्रदेश में 9 अक्टूबर से आदर्श आचरण संहिता के प्रभावशील होते ही स्वतंत्र व निष्पक्ष निर्वाचन प्रक्रिया संपन्न कराने के लिए जिलों में गठित उड़नदस्ता दल (एफएसटी) एवं पुलिस ने सख्ती कर दी है। संयुक्त टीम द्वारा 391 इंटर स्टेट बॉर्डर एवं जिलों के अंदर कार्रवाई की जा रही है।
9 से 19 अक्टूबर के बीच संयुक्त टीम ने 81 करोड़ 98 लाख 5 हजार 826 रुपये से अधिक की सामग्री, रुपए जब्ती की कार्रवाई की है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने बताया कि संयुक्त टीम ने 19 अक्टूबर तक 8 करोड़ 65 लाख 64 हजार 290 रुपये नगद, 17 करोड़ 29 लाख 90 हजार 980 रुपये मूल्य की 940174.738 लीटर अवैध मदिरा जब्त की गई। 20 करोड़ 77 लाख 98 हजार 378 रुपये कीमत की अमूल्य धातु/ ज्वेलरी, 4 करोड़ 36 लाख 65 हजार 378 रुपये कीमत के मादक पदार्थ एवं 30 करोड़ 87 लाख 86 हजार 800 रुपये कीमत की अन्य सामग्रियाँ जब्त की गई है। प्रदेश में 2 लाख 38 हजार 898 लायसेंसी शस्त्र जमा कराये गये। विधानसभा निर्वाचन 2023 में संयुक्त टीम की कार्यवाही लगातार जारी है। सी विजिलएप के जरिये भी आचार संहिता का उल्लघंन करने वाले पर भी कार्रवाई की जा रही है।
अधिसूचना: छह जनवरी तक होगा नई विधानसभा का गठन
विधानसभा चुनाव के बाद 6 जनवरी 2024 तक नई विधानसभा का गठन हो जाएगा। प्रदेश के मुख्य सचिव इकबाल सिंह भैंस ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत राज्य की नई विधानसभा के गठन के लिए सूचना जारी की है। चुनाव परिणाम की घोषणा के बाद यदि मौजूदा विधानसभा का विघटन नहीं होता है तो 6 जनवरी 2024 तक मौजूदा विधानसभा बनी रहेगी और उसके बाद उसकी अवधि के समाप्त होने पर उसका विघटन किया जाएगा। 6 जनवरी के बाद नई विधानसभा अस्तित्व में आ जाएगी।

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