नई दिल्ली। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ कैश कांड मामले में महाभियोग प्रस्ताव लोकसभा में मंजूर हो गया है। मंगलवार को स्पीकर ओम बिड़ला ने बताया कि उन्हें रविशंकर प्रसाद और विपक्ष के नेता समेत 146 सांसदों के हस्ताक्षर वाला प्रस्ताव मिला, जिसमें जस्टिस वर्मा को पद से हटाने की मांग की गई है। बता देें कि महाभियोग प्रस्ताव को पारित करने के लिए संसद के दोनों सदनों में दो-तिहाई बहुमत जरूरी है। अब देखना होगा कि जस्टिस वर्मा का मामला ऐतिहासिक बदलाव लाता है या फिर पिछले छह मामलों की तरह अधूरा रह जाता है।
स्पीकर ने जांच के लिए तीन सदस्यीय समिति के गठन की घोषणा की, जिसमें सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के एक-एक जज तथा एक कानूनविद शामिल होंगे। समिति की रिपोर्ट आने तक महाभियोग प्रस्ताव लंबित रहेगा। हालांकि, यह पहला मामला नहीं है जबकि किसी जज के खिलाफ महाभियोग लाया गया हो। आजादी के बाद से अब तक छह बार महाभियोग प्रस्ताव पेश किए जा चुके हैं, लेकिन किसी भी जज को इम्पीचमेंट के जरिए हटाया नहीं गया। केवल दो मामलों में प्रस्ताव पर सार्थक बहस हुई, लेकिन आवश्यक दो-तिहाई समर्थन न मिलने या इस्तीफे के कारण प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी।
अब तक के प्रमुख महाभियोग मामले
जस्टिस वी. रामास्वामी (1993)-सुप्रीम कोर्ट के जज पर अनियमितताओं का आरोप लगा, लेकिन लोकसभा में दो-तिहाई समर्थन न मिलने से प्रस्ताव गिर गया।
जस्टिस सौमित्र सेन (2011)- कोलकाता हाईकोर्ट के जज पर धन गबन का आरोप, राज्यसभा में प्रस्ताव पास हुआ, लेकिन लोकसभा में बहस से पहले इस्तीफा दे दिया।
जस्टिस पी.डी. दिनाकरण (2011)- भ्रष्टाचार और पद के दुरुपयोग के आरोप, जांच पूरी होने से पहले इस्तीफा।
जस्टिस जे.बी. परदीवाला (2015)- आरक्षण पर विवादित टिप्पणी के कारण प्रस्ताव लाया गया, टिप्पणी हटाने पर रद्द हुआ।
जस्टिस सी.वी. नार्गजुन रेड्डी (2017)- दलित जज को टारगेट करने और वित्तीय गड़बड़ी के आरोप, सांसदों का समर्थन हटने पर प्रस्ताव रद्द।
चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा (2018)- जस्टिस लोया मामले और अन्य आरोपों पर राज्यसभा में महाभियोग की तैयारी, लेकिन अध्यक्ष ने प्रारंभिक चरण में ही खारिज कर दिया था।

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