सुकमा.
कलेक्टर हरिस एस. द्वारा छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पड़ोसी राज्य में जिला भद्राद्रि कोथागुडम तेलंगाना में विधानसभा निर्वाचन हेतु मतदान तिथि 30 नवंबर को मतदान समाप्ति के नियत समय के 48 घंटे पूर्व की अवधि अर्थात 28 नवंबर को अपरान्ह समय 4 बजे से 30 नवंबर को मतदान समाप्ति तक जिला भद्राद्रि कोथागुडम के सीमावर्ती क्षेत्र से 5 किलोमीटर क्षेत्र अंतर्गत लगे हुए एफएल 7 कैंटीन, 212 पैहागुडम को बंद रखें जाने हेतु शुष्क अवधि, शुष्क दिवस घोषित किया जाता है। जिला सुकमा के एफ.एल.-7 कैंटीन, 212 पैहागुडम मदिरा का संव्यवहार प्रतिबंधित रहेगा।

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