February 21, 2026

भोपाल कलेक्टर का आदेश- 1 अगस्त से हेलमेट नहीं पहना तो पंप से नहीं भरा सकेंगे पेट्रोल

भोपाल। भोपाल में अब दोपहिया वाहन चालक बगैर हेलमेट पहने किसी भी पेट्रोल पंप या सीएनजी पंप से पेट्रोल अथवा सीएनजी नहीं भरवा सकेंगे। इस संबंध में कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने बुधवार को आदेश जारी कर कहा है कि भोपाल जिले में सडक़ दुर्घटनाओं में बढ़ोतरी हो रही है। इन दुर्घटनाओं में मौत का बड़ा कारण हेलमेट नहीं पहनना है।

आदेश के अनुसार ये प्रतिबंध मेडिकल संबंधी मामलों और आकस्मिक स्थिति में लागू नहीं होगा। यह प्रतिबंध अन्य किसी नियम/आदेश के प्रतिबंधों के अतिरिक्त होंगे। बता दें कि मध्यप्रदेश मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा-129 में स्पष्ट प्रावधान है कि प्रत्येक दोपहिया वाहन सवारी और वाहन चालक आईएसआई मार्क हेलमेट पहनेंगे। आदेश 1 अगस्त से 29 सितंबर 2025 तक रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जाएगी।