अमृतसर
पूर्व उपमुख्यमंत्री ओमप्रकाश सोनी की जमानत की याचिका को सैशन अदालत ने दूसरी बार रद्द कर दिया है। ओ.पी. सोनी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का मामला विजीलैंस ब्यूरो अमृतसर ने दर्ज किया था।
गिरफ्तार होने के उपरांत सोनी पहले ही दिन से बीमार चल रहे थे इसलिए उन्हें मैडीकल सुविधा में रखा गया था और उनकी पेशी के लिए वीडियो कॉन्फ्रैंसिंग की व्यवस्था रखी गई थी। इस संबंध में उन्होंने पहले मैडीकल आधार पर जमानत की याचिका दायर की थी, जिसे सत्र न्यायालय ने रद्द किया था। इसके उपरांत कल सोनी ने दोबारा रैगुलर जमानत की याचिका दायर की थी। पता चला है कि जमानत की याचिका पर 3 दिन बहस चली थी, लेकिन सैशन अदालत द्वारा सभी पक्षों पर गौर करते हुए इसे रद्द कर दिया गया।

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