चंडीगढ़
कौमी इंसाफ मोर्चा के प्रदर्शन को समाप्त करने में विफलता पर सवाल उठाते हुए पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को 15 और दिन का समय देते हुए कार्रवाई का अंतिम अवसर दिया है। हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को ठोस कदम उठाकर अगली सुनवाई पर जानकारी देने का आदेश दिया है।
वीरवार को कोर्ट को बताया गया कि कौमी इंसाफ मोर्चा का प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल से मुलाकात कर चुका है और मामले का जल्द ही हल निकल जाएगा, जिसके लिए सरकार की ओर से कुछ समय दिए जाने की मांग की गई। इस पर 15 और दिन का समय देते हुए जस्टिस जी.एस. संधावालिया और जस्टिस हरप्रीत कौर जीवन की पीठ ने मामले को 5 सितम्बर के लिए स्थगित करते हुए कहा कि 10 मार्च के आदेश को लागू किया जाए।

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