भोपाल
मध्य प्रदेश में विधानसभा निर्वाचन 2023 के दौरान 6 पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को एक समान चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। इन्हें आवंटित चुनाव चिन्ह निर्दलीय उम्मीदवारों या अन्य किसी राजनीतिक दल के उम्मीदवारों को आवंटित नहीं किए जाएंगे। इन सभी पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को निर्वाचन चिन्ह आरक्षण एवं आवंटन आदेश 1968 के पारा 10 बी के अंतर्गत छूट प्रदान की जाएगी।
मध्य प्रदेश में जिन नए राजनीतिक दलों को पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त दलों के रूप में मान्यता प्रदान की गई है, उनमें राष्ट्रीय नव नवजागरण पार्टी को प्रदेश के सभी 230 विधानसभा सीटों पर फाउंटेन चुनाव चिन्ह आवंटित किया जाएगा।महाकौशल राष्ट्रीय पार्टी को सभी 230 विधानसभा सीटों पर ग्लास टंबलर, भारत आदिवासी पार्टी को सभी 230 विधानसभा सीटों पर आॅटो रिक्शा चुनाव चिन्ह आवंटित किया जाएगा। भारतीय सभ्यता पार्टी को मध्य प्रदेश की सभी 230 विधानसभा सीटों के लिए एक समान चुनाव चिन्ह सीजर आवंटित किया जाएगा। भारतीय क्रांति संघ पार्टी को मध्य प्रदेश की सभी 230 विधानसभा सीटों पर फ्लूट चुनाव चिन्ह आवंटित किया जाएगा। इंडियन पीपल्स अधिकार पार्टी को मध्य प्रदेश की सभी 230 विधानसभा सीटों पर बैलून चुनाव चिन्ह आवंटित किया जाएगा। इन पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों को आवंटित किए गए चुनाव चिन्हों को मुक्त प्रतीक चुनाव चिन्हों की सूची से बाहर किया जाएगा।
यह आते हैं पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त दलों की श्रेणी में
ऐसे सभी नए पंजीकृत दल जो राज्य स्तरीय दल बनने के लिए विधानसभा या आम चुनाव में पर्याप्त प्रतिशत वोट हासिल नहीं कर पाते हैं अथवा जिन्होंने पंजीकृत होने के बाद से कभी चुनाव नहीं लड़ा है उन्हें गैर मान्यता प्राप्त दल माना जाता है ऐसे दलों को मान्यता प्राप्त दलों को दी जाने वाली सभी सुविधाओं का लाभ नहीं मिलता है।

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