नई दिल्ली
सतर्कता निदेशालय ने सरकारी आवास के कथित दुरुपयोग और अवैध आवंटन के मामले में आम आदमी पार्टी (आप) विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी पर 27.4 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।सतर्कता निदेशालय ने दिल्ली के मॉडल टाउन निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले त्रिपाठी को कानूनी नोटिस भेजा है।आदेश में सरकारी आवास के अवैध आवंटन और दुरुपयोग के एवज में त्रिपाठी से हर्जाना वसूलने की मांग की गई है।
आदेश में कहा गया है कि आप नेता सरकारी निवास (सामान्य नियम) 1997 के अनुसार सामान्य लाइसेंस शुल्क का 65 गुना क्षति शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होंगे।इसमें यह भी कहा गया है कि विधायक आवासीय आवास के हकदार नहीं हैं और फिर भी, त्रिपाठी कार्यालय आवास की आड़ में परिवार के साथ रह रहे थे।

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