महू
फिल्म अभिनेता राजपाल यादव की मुश्किलें बढ़ गई हैं। महू सिविल न्यायालय ने उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है। यह कार्रवाई महू निवासी और फिल्म फाइनेंसर प्रकाश जाजू की ओर से दायर प्रकरण की सुनवाई के दौरान की गई। पंचम व्यवहार न्यायाधीश फरहान मसूद कुरैशी ने वारंट जारी करते हुए संबंधित थाने को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
25 लाख दिए, पोस्ट डेटेड चेक हुए बाउंस
प्रकरण में प्रकाश जाजू की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता राधेश्याम अग्रवाल के अनुसार, जाजू पिछले करीब 30-40 वर्षों से फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हैं और फिल्मों के लिए फाइनेंसिंग का काम करते हैं। उनकी फर्म निर्मला जानकी सिनेमा के नाम से है।
अधिवक्ता के मुताबिक, प्रकाश जाजू ने अभिनेता राजपाल यादव को 25 लाख रुपये दिए थे। इस लेन-देन को लेकर दोनों पक्षों के बीच एग्रीमेंट भी हुआ था। रकम की वापसी के लिए राजपाल यादव की ओर से पोस्ट डेटेड चेक दिए गए थे।
आरोप है कि एग्रीमेंट में तय शर्तों के अनुसार रकम वापस नहीं की गई। जब जाजू ने चेक बैंक में लगाए तो वे बाउंस हो गए।
चेक बाउंस के बाद कोर्ट पहुंचा मामला
चेक बाउंस होने के बाद प्रकाश जाजू की ओर से परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 138 के तहत महू न्यायालय में प्रकरण दायर किया गया। मामले की सुनवाई के दौरान न्यायालय ने राजपाल पुत्र नौरंग यादव, निवासी रुनवाल हाइट, लोखंडवाला के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है।
13 अक्टूबर तक पेश होने के निर्देश
कोर्ट की ओर से जारी वारंट के बाद अब अभिनेता राजपाल यादव को 13 अक्टूबर तक न्यायालय के समक्ष उपस्थित होना होगा। मामले में आगे की कार्रवाई न्यायालय में होने वाली सुनवाई और उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर तय होगी।
प्रकाश जाजू मूल रूप से महू के रहने वाले हैं, हालांकि वर्तमान में मुंबई में निवास करते हैं। उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े अपने वित्तीय कारोबार के दौरान राजपाल यादव को यह रकम दिए जाने की बात कही है।

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