भोपाल
मतदाता सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्य पूरा हो चुका है। सामान्यत: यह माना जाता है कि अब मतदाता सूची में नाम नहीं जुड़ेंगे पर ऐसा नहीं है। अब भी ऐसे पात्र व्यक्ति अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वा सकते हैं जो किसी कारण से अभियान के दौरान आवेदन नहीं कर सके थे। चुनाव आयोग ऐसे सभी मतदाताओं को नामांकन जमा होने की अंतिम तिथि के दस दिन पूर्व तक सूची में नाम जुड़वाने का अवसर देता है।
आयोग ने यह सुविधा भी दी है कि ऐसे सभी व्यक्ति जिनकी आयु एक अप्रैल, एक जुलाई और एक अक्टूबर को 18 वर्ष पूरी हो जाएगी, वे अग्रिम रूप से आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए बूथ लेवल आफिसर को आवेदन देने के साथ ही वोटर हेल्पलाइन एप तथा वोटर पोर्टल (http://voters.eci.gov.in) से आनलाइन आवेदन भरा जा सकता है।
यदि इस संबंध में किसी को भी कोई जानकारी चाहिए तो वह निर्वाचन हेल्पलाइन नंबर 1950 पर फोन कर जानकारी ले सकता है। ऐसे सभी आवेदन संबंधित रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को भेजे जाते हैं। वे इनका परीक्षण करके यह निर्धारित करते हैं तो संबंधित व्यक्ति पात्र है या नहीं। यदि पात्रता पाई जाती है तो फिर नाम सूची में जोड़ा जाता है।
सूची को अद्यतन कर मतदान केंद्रों पर भेजा जाता है और मतदान दिवस पर बूथ लेवल आफिसर से मतदाता पर्ची लेकर मतदान कर सकता है। प्रदेश में पुनरीक्षित मतदाता सूची के अनुसार प्रदेश में पांच करोड़ 64 लाख 15 हजार 310 मतदाता हैं। इनमें दो करोड़ 89 लाख 51 हजार 705 पुरुष, दो करोड़ 73 लाख 87 हजार 122 महिला और एक हजार 237 थर्ड जेंडर हैं।

More Stories
मुख्यमंत्री डॉ. यादव करेंगे 1.25 करोड़ लाड़ली बहनों के खातों में 1836 करोड़ रुपये की राशि अंतरित
सरसों की खरीदी के लिये भावांतर भुगतान योजना को मिली केन्द्र से स्वीकृति : मुख्यमंत्री डॉ. यादव
तकनीकी नवाचारों से कृषि में नई ऊंचाई: प्रदेश ने हासिल की बड़ी उपलब्धि, बोले मंत्री वर्मा