जगदलपुर
कलेक्टर एवं पीठासीन अधिकारी श्री विजय दयाराम के. द्वारा छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 23 (क) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगरपालिक निगम जगदलपुर महापौर श्रीमती सफीरा साहू के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव का सम्मिलन आहूत किया गया है। सम्मिलन 29 अगस्त को दोपहर 3 बजे जिला कार्यालय के प्रेरणा हॉल में होगी।

More Stories
रजिस्ट्री हुई और तुरंत हो गया नामांतरण, अजीत राम साहू को नहीं लगाने पड़े तहसील के चक्कर
सिटीजन को कस्टमर भी माने, प्राथमिकता एवं जवाबदेही से करें व्यवहार – सोनमणि बोरा
सहायक शिक्षक भर्ती विज्ञापन में दिव्यांगता की श्रेणी के निर्धारण के संबंध में संशोधित अधिसूचना