भोपाल
जिले में होली और रंगपंचमी को शराब की बिक्री पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी। जबकि भांग एंव भांगघोटा की दुकानें खुली रहेंगी। यह आदेश कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने जारी कर दिए हैं। उन्होंने जिले की कानून एवं व्यवस्था की स्थिति को दृष्टिगत होली जिस दिन रंग खेला जाएगा यानि 25 मार्च और 30 मार्च रंगपंचमी को शाम पांच बजे तक शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में शुष्क दिवस घोषित किया गया है।
फुटकर और थोक दुकानें सभी रहेंगी बंद
जारी आदेश अनुसार शुष्क दिवस अवधि में भांग एवं भांगघोटा दुकानें खुली रहेंगी।जिले की सभी कंपोजिट मदिरा दुकानें इकाईयां, वाईन आउटलेट एवं सभी प्रकार के मादक द्रव्यों के विक्रय की फुटकर एवं थोक दुकानें बंद रहेंगी।देशी तथा विदेशी मदिरा भण्डागार बंद रहेंगे। सभी प्रभारी सहायक जिला आबकारी अधिकारी और आबकारी उपनिरीक्षक यह सुनिश्चित करें कि उनके प्रभाराधीन क्षेत्र में मदिरा का कय-विक्रय न हो।यदि कोई क्रय -विक्रय करते हुए मिलता है तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाए।

More Stories
इंदौर अग्निकांड: हर्षित ने कबूला, चार्जिंग पर लगाई थी कार; पुलिस ने तीनों बेटों और दोस्तों के बयान लिए
श्रद्धालुओं को सुविधाएँ उपलब्ध कराने में नहीं रखी जाएगी कोई कमी : मुख्यमंत्री डॉ. यादव
कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने अयोध्या में किया रामलला का दर्शन, कहा – मैंने राम मंदिर का विरोध नहीं किया