चेन्नई
तमिलनाडु में दक्षिण रेलवे ने शनिवार को यात्रियों से ट्रेन में कोई भी ज्वलनशील या विस्फोटक पदार्थ अपने साथ सामान नहीं ले जाने की अपील की और कहा कि इसका उल्लंघन करना रेलवे अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध है।
रेलवे ने यहां जारी एक विज्ञप्ति में कहा कि ज्वलनशील वस्तुएं और विस्फोटक ले जाना रेलवे अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध है। इसमें “गैस सिलेंडर, पटाखे, एसिड, केरोसिन, पेट्रोल, थर्मिक वेल्डिंग, स्टोव आदि जैसे ज्वलनशील सामान और विस्फोटक ले जाना वर्जित है और यह रेलवे अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध है।'
विज्ञप्ति में कहा, “रेलवे मैनुअल के पैरा 9 के तहत निजी पर्यटकों के दल को एक लिखित घोषणा देनी चाहिए कि वे यात्रा के दौरान कोई भी ज्वलनशील पदार्थ नहीं ले जाएंगे।”
मदुरै यार्ड में एक निजी पर्यटकों के दल के डिब्बे में आज हुए अग्निकांड में पर्यटकों ने भी इस आशय की भी घोषणा की थी। इसके बावजूद वह अवैध रूप से गैस सिलेंडर, स्टोव और अन्य ज्वलनशील वस्तुएं ले गए, जिसके कारण यह भीषण अग्निकांड हुआ।
विज्ञप्ति के अनुसार दक्षिण रेलवे रेल यात्रियों से अपील करता है कि वे अपनी यात्रा के दौरान कोई भी ज्वलनशील या विस्फोटक पदार्थ न ले जाएं और ज्वलनशील वस्तुएं लेकर अपनी जान जोखिम में न डालें तथा पूरी तरह से सुरक्षा के साथ यात्रा करें।

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