भोपाल.
मध्यक्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा कंपनी के कार्मिकों के विरुद्ध होने वाली कार्रवाई को लेकर एक "अपील पोर्टल" तैयार किया गया है। उस पर ऑनलाइन अपील अभ्यावेदन स्वीकार किए जाएंगे। साथ ही प्रकरणों के निराकरण की जानकारी भी पोर्टल पर उपलब्ध कराई जाएगी।
मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के अंतर्गत अधिकारियों तथा कर्मचारियों के विरुद्ध पारित दंडादेश के विरुद्ध कंपनी द्वारा संबंधित अपीलार्थी से ऑनलाइन अपील अभ्यावेदन प्राप्त करने का निर्णय लिया गया है। इसके लिये कंपनी द्वारा "अपील पोर्टल" तैयार किया गया है जिसका लिंक http://attendance.mpcz.in:8888/SCN/user/login है। ऑनलाइन अपील करने के संबंध में किसी भी प्रकार की असुविधा होने पर कार्मिक संबंधित उप महाप्रबंधक (मानव संसाधन)एवं प्रबंधक (मानव संसाधन)से सहायता ले सकेंगे।

More Stories
केन्द्रीय मंत्री सिंधिया के नेतृत्व और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के सहयोग से ग्वालियर को मिला देश का पहला Telecom Manufacturing Zone
दतिया उपचुनाव में 71.44% मतदान, पिछली बार से 9% कम; कांग्रेस ने लगाए बूथ कैप्चरिंग के आरोप
भोपाल में फर्जी पहचान का मामला: युवती से ‘क्रिश जैन’ बनकर दोस्ती, निकाह के दबाव में खुली असली पहचान