मंडला
मध्यप्रदेश पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) नियम 2022 के क्रियान्वयन करने पंचायतराज संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल, महात्मा गाँधी राज्य ग्रामींण विकास एवं पंचायतराज संस्थान जबलपुर मप्र व (मध्यप्रदेश शासन पंचायत एवं ग्रामींण विकास विभाग) के समन्वय में पेसा मोबीलाईजर, ग्रामसभा अध्यक्ष व अनुसूचित क्षेत्रों के नेताओ के प्रतिनिधित्व में पेसा नियम विस्तार का प्रशिक्षण हुआ। जिसमें पेसा जिला संयोजक दुर्गेश उइके ने कहा की आदिवासियो का जो जल-जंगल-जमीन का अधिकार है उन अधिकारों को सरकार अनुसूचित क्षेत्रों में वहाँ के मूलनिवासी को सोंप रही है उसका पालन पोषण व क्रियान्वयन किस तरह करना है।
जिसमें मुख्य भूमिका ग्राम सभा की होगी इसलिये सर्वप्रथम ग्राम सभा गठन ओर बेठक प्रक्रिया द्वारा शान्ती एवं विवाद का निवारण करना, ग्राम सभा के अधिकार, भूमि प्रबंधन की व्यवस्था, भूअभिलेखों का संधारण, भू अर्जन के पूर्व परामर्श, कपट द्वारा अंतरित आदिवासी की भूमि की वापसी, जल संसाधन योजना ओर प्रबंधन, सिंचाई प्रबंधन, मतस्य पालन, खान ओर खनिज, मादक पदार्थ का नियंत्रण, श्रम शक्ति योजना, गौण वनोपज अधिकार, बाजार तथा मेला पर नियंत्रण, धन उधार ब्याज में देने पर नियंत्रण, समाजिक क्षेत्रों की योजनाओं तथा संस्थाओं पर नियंत्रण, महिला एवं बाल विकास सम्बंधित विषयों को क्रियान्वयन करना आदि। प्रशिक्षण कार्यक्रम में केन्द्रीय मन्त्री फग्गनसिंह कुलस्ते मुख्य अतिथि, व क्षेत्रीय जिला पंचायत सदस्य व विधायक पूर्व विधायक व मंडला, डिंडोरी, सिवनी जिला के समस्त पेसा मोबीलाईजर, ब्लाक समन्वयक एवं जिला पेसा समन्वयक आदि की गरिमामय उपस्तिथि रही।

More Stories
सेंट्रल यूनिवर्सिटी के 2 रिसर्चर्स को MPCST अवॉर्ड, डायबिटीज और स्तन कैंसर की दवा प्रणाली का विकास
होली से पहले बढ़ा एमपी का पारा, 35 डिग्री पार, मार्च में 40 डिग्री तक जाने के आसार
संघ के 100 वर्ष: मध्य प्रदेश में ‘शतक’ हुई टैक्स फ्री, सीएम ने कहा- राष्ट्रसेवा का संदेश देती है फिल्म