भोपाल
शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं के अलावा भोपाल की 49 निजी स्वास्थ्य संस्थाओं में भी नसबंदी की सुविधा दी जा रही है । इन निजी स्वास्थ्य संस्थाओं में निशुल्क नसबंदी करवाई जा सकेगी। परिवार कल्याण कार्यक्रम के तहत मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय द्वारा भोपाल की 49 स्वास्थ्य संस्थाओं को नसबंदी के लिए एम्पनेल्ड किया गया है । जिला क्वालिटी एश्योरेंस समिति द्वारा नर्सिंग होम एक्ट के तहत पंजीकृत न्यूनतम 10 बिस्तरीय अस्पतालों को ये मान्यता दी गई है।
निजी अस्पतालों में नसबंदी करवाने वाले हितग्राहियों को 1000 रुपए की राशि का भुगतान भी किया जाएगा, जो कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से होगा। इसके लिए अस्पताल द्वारा हितग्राही का आधार कार्ड एवं बैंक पासबुक की कॉपी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय में जमा की जावेगी । सीएमएचओ कार्यालय द्वारा ई वित्त प्रणाली के माध्यम से हितग्राही के खाते में भुगतान किया जावेगा ।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भोपाल डॉ प्रभाकर तिवारी ने बताया कि नसबंदी एवं परिवार कल्याण की अन्य सेवाएं शासकीय चिकित्सालयों में पूर्व से दी जा रही हैं। परिवार कल्याण साधनों की पहुंच को और सुगम बनाने के उद्देश्य से निजी अस्पतालों को भी जोड़ा जा रहा है।

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