भोपाल
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में स्थापित मौजूदा ऐसी इकाइयों, जिनका 1 सितंबर 2022 के बाद नवीनीकरण हुआ है, को मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना में लाभांवित किए जाने के लिए नवीन उद्यम होने संबंधी प्रावधान से छूट रहेगी और ब्याज अनुदान का लाभ मिलेगा। गत 7 अगस्त को हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में यह निर्णय लिया गया है।
मुद्रा योजना में स्थापित इकाइयों में आवेदक द्वारा प्राय: नवीनीकरण के माध्यम से और अधिक ऋण राशि लेकर योजना का विस्तार किया जाता है जिससे पुन: नई पूँजी का निवेश होता है। साथ ही नये रोजगार का सृजन भी होता है। मंत्रि-परिषद के निर्णय और सूक्ष्म, लघु और मध्यम विभाग द्वारा जारी किए गए आदेश अनुसार अब इस योजना के पुराने प्रकरणों में भी नवीनीकरण होने पर आवेदक मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना का लाभ लेकर ब्याज अनुदान सहायता प्राप्त कर सकेंगे।

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