भाटापारा.
भाटापारा में पत्नी के चरित्र पर संदेह कर हत्या करने वाले पति को अपर सत्र न्यायाधीश शेख अशरफ ने दस साल कारावास और पांच सौ रुपये का जुर्माना लगाया है। भाटापारा शहर के नयापारा वार्ड निवासी तितरा उर्फ छोटू मसीह ने 14 अक्टूबर 2021 को कपड़ा धोने वाले कुटेला से पीट पीट कर अपनी पत्नी की हत्या कर दी थी। लगभग दो साल बाद न्यायालय ने फैसला सुनाया है।
ज्ञात हो कि आरोपी को दस साल कारवास की सजा और पांच सौ रुपये का अर्थदंड लगाया है। यह मामला भाटापारा शहर थाने का है। भाटापारा में पत्नी के चरित्र पर संदेह कर हत्या करने वाले पति को अपर सत्र न्यायाधीश शेख अशरफ ने दस साल कारावास और पांच सौ रुपये का जुर्माना लगाया है। भाटापारा शहर के नयापारा वार्ड निवासी तितरा उर्फ छोटू मसीह ने 14 अक्टूबर 2021 को कपड़ा धोने वाले कुटेला से पीट पीट कर अपनी पत्नी की हत्या कर दी थी। लगभग दो साल बाद न्यायालय ने फैसला सुनाया है।

More Stories
गरबा महोत्सव हमारी समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा और मातृशक्ति के सम्मान का प्रतीक : मुख्यमंत्री विष्णु देव साय
चोट के बाद फिर फुल फॉर्म में डिप्टी सीएम अरुण साव, 157 करोड़ की सौगात के साथ फील्ड में वापसी
भिलाई इस्पात संयंत्र को बेचने की योजना संबंधी खबरें असत्य एवं भ्रामक