रायपुर.
छत्तीसगढ़ सरकार ने सातवें वेतनमान के तहत वेतन प्राप्त करने वाले शासकीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) में 2 प्रतिशत की वृद्धि को लेकर आदेश जारी कर दिया है। वित्त विभाग मंत्रालय की ओर से जारी आदेश के अनुसार बढ़े हुए महंगाई भत्ते की राशि का भुगतान नवंबर 2026 से देय होगा।
जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि महंगाई भत्ते की गणना कर्मचारी के मूल वेतन के आधार पर की जाएगी। इसमें विशेष वेतन और व्यक्तिगत वेतन को शामिल नहीं किया जाएगा। साथ ही महंगाई भत्ते का कोई भी हिस्सा मूलभूत नियम 9 (21) के अंतर्गत वेतन नहीं माना जाएगा।
50 पैसे से अधिक राशि होगी पूर्णांकित
आदेश के मुताबिक, महंगाई भत्ते के भुगतान के दौरान यदि 50 पैसे या उससे अधिक की राशि होती है तो उसे अगले पूर्ण रुपये में शामिल किया जाएगा। वहीं, 50 पैसे से कम की राशि को छोड़ दिया जाएगा।
इन कर्मचारियों को भी मिलेगा लाभ
वित्त विभाग द्वारा जारी यह आदेश यूजीसी (UGC), एआईसीटीई (AICTE) के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों के साथ-साथ कार्यभारित एवं आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों पर भी लागू होगा। हालांकि, आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि महंगाई भत्ते के तहत किया जाने वाला भुगतान संबंधित विभाग के चालू वित्तीय वर्ष के स्वीकृत बजट प्रावधान से अधिक नहीं होना चाहिए।

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