भोपाल
बीपीएल कार्डधारी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थी जिनके पिता /पालक की आय 8लाख तक हो, को मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना का लाभ मिल सकेगा। राज्य शासन द्वारा इस संबंध में संशोधन आदेश जारी किया गया है।
आदेशानुसार ऐसे विद्यार्थी जिनके पिता पालक की आय 8, लाख रुपये से कम हों वे योजना के लिए पात्र होंगे, परंतु ऐसे विद्यार्थी जिनके पिता /पालक की वार्षिक आय 8 लाख तक है तथा वह बीपीएल कार्डधारी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थी है तथा कंडिका क्रमांक 3.1,3.2,3.3,3.4 एवं 3.5 में उल्लेखित शर्तों के कारण योजना में सम्मिलित नहीं हो पा रहे हों, को विशेष प्रकरण मानते हुए इनके संबंध में विभागीय समन्वय में सक्षम अधिकारी के अनुमोदन प्राप्त कर उन्हें योजना में सम्मलित कर सकेंगे।
ऐसे विद्यार्थियों को जिन्हें योजना में एक बार लाभ प्राप्त हो जाने के बाद यथा निर्दिष्ट शर्तों के अधीन आय की सीमा 8, लाख रुपये से अधिक होने पर भी पाठ्यक्रम के पूर्ण होने तक योजना के लाभ की पात्रता होगी यह संशोधन शैक्षणिक सत्र 2023-24 से लागू होगी।

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