नई दिल्ली
पांच महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न मामले में दिल्ली की अदालत ने बीजेपी नेता बृजभूषण सिंह के खिलाफ आरोप तय किए. उन पर महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने का भी आरोप लगाया गया है। कोर्ट को बृजभूषण के खिलाफ आरोप तय करने के लिए पर्याप्त सामग्री मिली है। कोर्ट का कहना है, ''बृज भूषण के खिलाफ प्रत्येक पीड़ित के संबंध में धारा 354 और 354ए के तहत आरोप तय किए गए थे।'' अदालत का कहना है कि अदालत ने बृजभूषण को छठे पहलवान द्वारा लगाए गए आरोपों से बरी कर दिया।

More Stories
EPFO Interest Update: 8 करोड़ PF खाताधारकों के लिए खुशखबरी, जल्द खाते में आएगा ब्याज का पैसा
मलक्का में भारत की रणनीतिक एंट्री, सबांग पोर्ट बनेगा हिंद महासागर का नया गेमचेंजर
इंडोनेशिया की संसद में PM मोदी का बड़ा संदेश, बोले- ‘भारत विस्तारवाद नहीं, विकासवाद की नीति पर चलता है’