रायपुर/नई दिल्ली.
सुप्रीम कोर्ट ने कोयला लेव्ही मामले में जेल में बंद सौम्या चौरसिया की जमानत याचिका खारिज कर दी है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने एक लाख का जुर्माना भी लगाया है। सौम्या चौरसिया के अधिवक्ताओं ने कोर्ट में ईडी की कार्यवाही के विधिक अधिकारों को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत में पेश की गई याचिका में कहा, याचिकाकर्ता महिला है और उसके छोटे बच्चे हैं। अधिवक्ताओं ने कहा कि मामले की सुनवाई में काफी समय लगेगा, इसलिए सौम्या को जमानत दे दी जाए।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अनुसार, छत्तीसगढ़ में कोयला ट्रांसपोर्टिंग में 25 रुपये टन की लेव्ही वसूल की जाती थी, लेकिन भूपेश सरकार ने लेव्ही वसूली के नियमों को परिवर्तित कर दिया था। इसका फायदा माफियाओं ने उठाया। इसका किंगपिन सूर्यकांत तिवारी था। ईडी के अनुसार, सूर्यकांत तिवारी को यह असीमित शक्ति और प्रभाव भूपेश सरकार की ताकतवारी अधिकारी सौम्या चौरसिया से मिलता था। लेव्ही मामले में ईडी ने सौम्या चौरसिया साथ सूर्यकांत तिवारी, कोल वाशरी संचालक सुनील अग्रवाल, आईएएस समीर विश्नौई, आईएएस रानू साहू समेत अन्य लोगों को अलग-अलग तारीखों पर गिरफ्तार किया था। ईडी का आरोप है कि यह स्कैम करीब पांच सौ करोड़ रुपये का था।

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