नई दिल्ली
दिल्ली हाई कोर्ट ने जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को अलग रह रही पत्नी पायल अब्दुल्ला को 1.5 लाख रुपये प्रति माह गुजारा-भत्ता देने का आदेश दिया है।
गौरतलब है कि इस मामले में पायल अब्दुल्ला को हाईकोर्ट से राहत मिली है। दरअसल निचली अदालत ने 75 हजार प्रतिमाह गुजारा-भत्ता देने का आदेश दिया था।
इसके साथ ही हाईकोर्ट ने बेटे की शिक्षा के लिए 60 हजार रुपये प्रतिमाह देने का भी आदेश दिया है। निचली अदालत के खिलाफ पायल की याचिका पर हाईकोर्ट ने उक्त आदेश दिया है।

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