रायपुर
राज्य शासन ने अपनी लोकप्रिय हाफ बिजली बिल योजना का विस्तार करते हुए उपभोक्ताओं को और बड़ी राहत दी है। अब इस योजना का लाभ उन उपभोक्ताओं को भी मिलेगा, जिनका बिजली बिल छह माह से बकाया है। पहले इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्रता सीमा दो महीने थी। ऊर्जा विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया और कंपनी के बिलिंग सॉफ़्टवेयर में जरूरी संशोधन कर दिए गए हैं।
मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल एवं उपमुख्यमंत्री श्री टीएस सिंहदेव ने प्रदेश के लगभग 49 लाख घरेलू और बीपीएल उपभोक्ताओं को इसकी सौगात दी है। छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के सभी घरेलू उपभोक्ताओं द्वारा प्रति माह खपत की गई 400 यूनिट तक की बिजली पर प्रभावशील विद्युत की दरों के आधार पर आकलित बिल की राशि का आधी राशि देनी होती है। फरवरी 2019 से लागू इस योजना का लाभ 42.82 लाख उपभोक्ताओं को मिल रहा है। जिसमें अब तक 3900 करोड़ रूपए से अधिक राशि की छूट प्रदान की जा चुकी है।
पहले उपभोक्ताओं को लगातार दो महीने तक बिजली बिल जमा नहीं करने पर तीसरे महीने में हाफ बिजली बिल योजना का लाभ नहीं मिल पाता था। अब इसकी सीमा छह महीने कर दी गई है। यानी छह महीने तक बिजली बिल बकाया होने पर अगले महीने से छूट मिलनी बंद होगी। इस फैसले से लाखों घरेलू एवं बीपीएल उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। वर्तमान में प्रदेशभर में लगभग 49 लाख घरेलू उपभोक्ता हैं। यह विस्तारित योजना 01 अगस्त से प्रभावशील हो गई है।

More Stories
Labour Day (1 मई) से शुरू होगी तेंदूपत्ता तोड़ाई, 639 फड़ तैयार
Bharatiya Mazdoor Sangh के नेतृत्व में वाहन रैली, Geeta Soni ने बुलंद की परिवहन कर्मियों की आवाज
कौशल से आत्मनिर्भरता तक: Chandrakanti Nage बनीं मिसाल, ‘नारी शक्ति सम्मान’ से सम्मानित