भोपाल
प्रदेश में 30 जून और 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को एक वेतनवृद्धि का लाभ दिया जाएगा। इसके आधार पर ही उनकी पेंशन का निर्धारण भी होगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय में हुई कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
गौरतलब है कि अभी तक 30 जून और 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को जुलाई और जनवरी में मिलने वाले वार्षिक वेतनवृद्धि का लाभ नहीं मिलता था। हाईकोर्ट ने कुछ प्रकरणों में कर्मचारियों के पक्ष में निर्णय दिया तो वित्त विभाग ने यह आदेश जारी कर दिया कि जिन मामलों में कोर्ट का निर्णय होगा, उन्हें ही लाभ दिया जाएगा। इसे अव्यवहारिक माना गया।
मुख्य सचिव अनुराग जैन के समक्ष जब यह विषय आया तो उन्होंने एक जैसी व्यवस्था बनाने की बात कही, जिस पर वित्त विभाग ने यह प्रस्ताव तैयार किया कि जो कर्मचारियों 30 जून या 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होंगे, उन्हें भी वार्षिक वेतनवृद्धि का लाभ दिया जाएगा और उसके हिसाब से पेंशन का निर्धारण होगा।
इन प्रस्तावों पर भी लगी मुहर
कैबिनेट में नर्मदापुरम के बाबई मोहासा में नवकरणीय ऊर्जा के लिए भूमि की आवंटित करने का निर्णय लिया गया।
मुरैना में बनेगा सोलर एनर्जी स्टोरेज का प्लांट। भोपाल के भंवरी में अतिरिक्त भूमि की आवंटित।
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