पूर्व प्रधानमंत्री देवेगौड़ा के पोते प्रज्वल रेवन्ना को बलात्कार के मामले में उम्रकैद की सजा

बेंगलुरु कोर्ट का बड़ा फैसला

बेंगलुरु। कर्नाटक की बेंगलुरु कोर्ट का शुक्रवार को अहम फैसला आया है, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा के पोते एवं जनता दल सेक्युलर (जेडीएस) से निष्कासित पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना को बलात्कार के मामले में दोषी करार देने के बाद उम्रकैद की साल की सजा सुनाई गई है। एक दिन पहले बेंगलुरु की विशेष अदालत ने प्रज्वल रेवन्ना को दोषी करार दिया था। जन प्रतिनिधियों की विशेष अदालत ने प्रज्वल रेवन्ना को हासन जिले के होलेनरसीपुरा स्थित एक फार्महाउस में घरेलू नौकरानी से बलात्कार के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने प्रज्वल रेवन्ना के ऊपर पांच लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। पिछले साल प्रज्वल रेवन्ना के सेक्स टेप की पेनड्राइव सुर्खियों में आई थी। इसके बाद उनके महिलाओं के साथ वाले कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे।

हम बता दें कि हासन से जेडीएस के सांसद रह चुके प्रज्वल रेवन्ना को पिछले सात 31 मई को गिरफ्तार किया गया था। रेवन्ना की गिरफ्तारी बड़े पैमाने पर महिलाओं के साथ अश्लील और आपत्तिजनक वीडियो सामने आने के बाद हुई थी। इसके बाद कर्नाटक सरकार ने जांच के लिए एसआईटी का गठन किया था। यही नहीं इस खुलासे के बाद प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ पीडि़त महिलाओं ने दुष्कर्म के दर्ज कराए थे। रेवन्ना को बेंगलुरु की कोर्ट ने पहले मामले में सजा सुनाई है। कोर्ट में जब रेवन्ना को दोषी करार दिया गया तो परिवार की तरफ से कोई मौजूद नहीं रहा। प्रज्वल रेवन्ना पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौ?ा के पोते हैं।