भोपाल
लोक निर्माण विभाग राष्ट्रीय राजमार्ग परिक्षेत्र के अंतर्गत परिक्षेत्र मुख्यालय कार्यालय भोपाल एवं संभागीय कार्यालय जबलपुर में अब राजस्व से जुड़े कामों के लिए रिटायर्ड रेवेन्यू अधिकारियों को मुख्य राजस्व सलाहकार और राजस्व सलाहकार तैनात करेगा। इन दोनो पदों पर एक वर्ष के लिए परामर्श देने के लिए यह नियुक्तियां की जाएंगी।मध्यप्रदेश के सेवानिवृत्त राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की इन पदों पर नियुक्ति की जाएगी।
मुख्य राजस्व सलाहकार के पद पर मध्यप्रदेश में राज्य प्रशासनिक सेवा से सेवानिवृत्त अपर कलेक्टर स्तर के अधिकारियों की तैनाती की जाएगी। ऐसे आवेदक जो सातवे वेतनमान में वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान से सेवानिवृत्त हुए है और उनके पास राष्ट्रीय राजमार्ग भू अर्जन अधिनियम के अंतर्गत कार्य करने तथा भू अर्जन के कार्यो की मानीटरिंग एवं लाईजनिंग का विभागीय अनुभव अनिवार्यत: हो और उनके विरुद्ध कोई विभागीय या आपराधिक जांच लंबित न हो उन्हें इस पद पर नियुक्त किया जा सकेगा।
यह काम करेंगे सलाहकार
जो मुख्य राजस्व सलाहकार तैनात किए जाएंगे वे राष्टÑीय राजमार्ग के निर्माणाधीन उन्नयन कार्यो एवं एनआईपी नेशनल इन्फ्र स्ट्रक्चर पाईप लाईन में प्रस्तावित कार्यो हेतु आवश्यक निजी भूमि के भू अर्जन के विभिन्न चरणों के संभागों में पदस्थ कार्यपालन यंत्री एवं रिटायर्ड राजस्व सलाहकार से समन्वय एवं समीक्षा कर निर्धारित समयावधि में राष्ट्रीय राजमार्ग भू अर्जन अधिनियम के विभिन्न चरणों नोटिफिकेशन के तहत अवार्ड, सक्षम अधिकारी भू अर्जन से घोषित करवाने एवं भूमि राशि पोर्टल के माध्यम से कार्यपालन यंत्री रिटायर्ड राजस्व सलाहकार एवं सक्षम अधिकारी भू अर्जन के माध्यम से मुआवजे का वितरण सुनिश्चित कराने और अर्जित भूमि का सक्षम अधिकारी भू अर्जन के माध्यम से कब्जा प्राप्त करने में समन्वय करना होगा।

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