नई दिल्ली
रोड पर एक्सीडेंट करके भाग जाने वालों की बड़ी खबर है। मोदी सरकार ने रोड एक्सीडेंट कर भाग जाने वाले लोगों के लिए एक सख्त कानून बनाया है जिससे अब आप रोड एक्सीडेंट करके भाग नहीं सकते और अगर कोई ऐसा करता है तो 10 साल की सजा होगी। कानून के मुताबिक, रोड पर एक्सीडेंट करके भागने पर 10 साल की सजा होगी।
रोड एक्सीडेंट जैसे गंभीर मुद्दे को लेकर सरकार ने नया कानून बनाया है जिसके तहत अगर कोई शख्स रोड पर एक्सीडेंट कर भाग जाता है और घायल को सड़क पर ही छोड़ देता है तो उसे 10 साल की सजा होगी। वहीं, अगर एक्सीडेंट करने वाला शख्स, घायल व्यक्ति को हॉस्पिटल पहुंचाता है तो उसकी सजा कम कर दी जाएगी। इसकी जानकारी गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को लोकसभा में दी है।
बता दें कि इससे पहले आईपीसी धारा 104 के तहत सड़क दुर्घटना के दौरान लापरवाही से मौत के अपराध में पहले 2 साल की कैद और जुर्माने का प्रावधान था। हालंकि अब नए कानून को लोकसभा से मंजूरी मिल गई है और अब घायल को सड़क पर छोड़ कर जाने वालों को 10 साल की सजा होगी।

More Stories
PM मोदी कहीं नहीं जा रहे’, भाजपा अध्यक्ष नबीन का बड़ा दावा
शिवराज सिंह चौहान की कॉरपोरेट जगत से अपील, गांव-गरीब और खेती को न भूलें
चीन के पास 1800 लड़ाकू विमान, फिर भी भारत से हवाई जंग में क्यों कमजोर पड़ सकता है ड्रैगन? India-China Air War: चीन के पास ज्यादा फाइटर जेट, लेकिन तिब्बत के एयरबेस बन सकते हैं बड़ी चुनौती; जानें वजह भारत-चीन हवाई मुकाबले में सिर्फ विमानों की संख्या नहीं, ऊंचाई और हथियार भी अहम; समझें ड्रैगन की मुश्किलें