शासकीय कार्यालयों, भवनों एवं सार्वजनिक स्थलों से फ्लेक्स, बेनर, झंडे और पोस्टर हटाए जाएँ
मंडला
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा सोमवार को विधानसभा निर्वाचन 2023 के लिये निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है। निर्वाचन की घोषणा होते ही जिले में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है। आदर्श आचरण संहिता के तहत जिले में संपत्ति विरूपण अधिनियम, मध्यप्रदेश कोलाहल अधिनियम, आयुष अधिनियम और एमसीएमसी के तहत् कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है। जिससे जिले में आदर्श आचरण संहिता का कड़ाई से पालन किया जा सके।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. सलोनी सिडाना ने आदर्श आचरण संहिता लागू होते ही संबंधित दलों को अपने-अपने दायित्वों का निर्वहन करने के निर्देश दिए हैं। उन्हांेने निर्वाचन आयोग के निर्देशों के तहत सभी शासकीय कार्यालयों, भवनों और शासकीय स्थानों से फ्लेक्स, बैनर, पोस्टर और झंडे हटाने के निर्देश दिए।
सभी कार्यालयों को संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत दीवार लेखन को भी मिटाना होगा। उन्हांेने लोकार्पण एवं भूमिपूजन स्थल के नामों को ढकने के निर्देश दिए हैं। निर्वाचन आयोग के निर्देशों के तहत वाहनों से नेमप्लेट, झंडे एवं चिन्ह हटाने होंगे। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. सलोनी सिडाना ने बैगा-बैगी चौक, उदयचौक, रेडक्रॉस, अम्बेडकर चौक, जिला चिकित्सालय, बस स्टेंड, सरदार वल्लभ भाई पटेल चौक और नेहरू चौक का निरीक्षण किया और शासकीय स्थानों से फ्लैक्स, बैनर, झंडे और पोस्टर हटवाने की कार्यवाही की। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक रजत सकलेचा, सहायक कलेक्टर रवि सिहाग, अपर कलेक्टर एवं उपजिला निर्वाचन अधिकारी राजेन्द्र कुमार सिंह, एसडीएम ऋषभ जैन उपस्थित रहे।

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