हरियाणा
हरियाणा के जींद में युवती का अपहरण कर गैंगरेप करने के 10 साल पुराने मामले में दो दोषियों को एक स्थानीय अदालत ने 20 वर्ष कैद तथा 24-24 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की सूरत में दोषियों को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, पिल्लूखेड़ा थाना इलाके के एक व्यक्ति ने 30 सितंबर 2013 को पुलिस को दी शिकायत में कहा था कि 29 सितंबर की शाम उसकी बेटी घूमने के लिए बाहर निकली थी और उसी दौरान गांव के ही पवन ने उसकी बेटी का अपहरण कर लिया और गाड़ी में डालकर खेतों में ले गया, जहां गांव का ही नरेंद्र पहले से मौजूद था। शिकायत में कहा गया था कि दोनों ने लड़की के साथ गैंगरेप किया।
मामले के अनुसार, काफी देर तक लड़की के न लौटने पर जब परिजन ढूंढते हुए खेतों में पहुंचे तो वह गंभीर हालत में पड़ी मिली। पूछने पर उसने घटना की जानकारी दी। पिल्लूखेड़ा थाना पुलिस ने पीड़िता के पिता की शिकायत पर पवन और नरेंद्र के खिलाफ अपहरण, गैंगरेप करने सहित विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, अदालत ने शुक्रवार को पवन तथा नरेंद्र को 20-20 वर्ष के कारावास तथा 24-24 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की सूरत में दोषियों को एक-एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

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