भोपाल
राज्य शासन ने छठवें वेतनमान में वेतन प्राप्त कर रहे शासकीय सेवकों को राहत देते हुए महंगाई भत्ते में वृद्धि का निर्णय लिया है। इस फैसले से कर्मचारियों को अतिरिक्त आर्थिक लाभ मिलेगा और लंबित एरियर का भी भुगतान सुनिश्चित किया गया है।
राज्य शासन द्वारा छठवें वेतनमान अंतर्गत कार्यरत शासकीय सेवकों के महंगाई भत्ते में वृद्धि की गई है। संशोधित दरों के अनुसार महंगाई भत्ता 252 प्रतिशत से बढ़ाकर 257 प्रतिशत कर दिया गया है। यह 1 जुलाई 2025 से प्रभावशील होगा।
इस वृद्धि का वास्तविक लाभ कर्मचारियों को 1 अप्रैल 2026 से (भुगतान माह मई 2026) से मिलना शुरू होगा। साथ ही, 1 जुलाई 2025 से 31 मार्च 2026 तक की अवधि का एरियर 6 समान किश्तों में मई से अक्टूबर 2026 तक दिया जाएगा, जिससे कर्मचारियों को चरणबद्ध रूप से आर्थिक लाभ प्राप्त होगा।
शासन ने यह भी प्रावधान किया है कि उक्त अवधि के दौरान सेवानिवृत्त या दिवंगत हो चुके कर्मचारियों अथवा उनके नामांकित परिजनों को एरियर की राशि एकमुश्त प्रदान की जाएगी, जिससे उन्हें तत्काल राहत मिल सके।
महंगाई भत्ते की गणना में 50 पैसे या उससे अधिक राशि को अगले पूर्ण रुपये में पूर्णांकित किया जाएगा, जबकि इससे कम राशि को नजरअंदाज किया जाएगा। साथ ही यह स्पष्ट किया गया है कि महंगाई भत्ते को किसी भी अन्य प्रयोजन हेतु वेतन का हिस्सा नहीं माना जाएगा।

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