मनेन्द्रगढ़/एमसीबी
थाना मनेन्द्रगढ अप०क्र0 339/24 जिला-एम.सी.बी. (छ०ग०) धारा 331 (4), 305 (ए), 317 (2), 3(5) बी.एन.एस. नाम आरोपीगण-बिरजू खैरवार उर्फ झुर्री पिता नानसाय खैरवार उम्र 20 वर्ष सा. वार्ड नं. 02 भल्लौर झरियापारा थाना मनेन्द्रगढ, जिला- एमसीबी (छ.ग.) अर्जुन सिंह पिता धनपति सिंह उम्र 22 वर्ष सा. डोमनापारा (चारपारा) थाना मनेन्द्रगढ, जिला-एमसीबी (छ.ग.) अजय पिता रामदास उम्र 26 वर्ष सा. डोमनापारा थाना मनेन्द्रगढ, जिला-एमसीबी (छ.ग.) सुरेन्द्र कुमार उर्फ प्यारे पिता रामकृपाल उम्र 32 वर्ष सा. भल्लौर झरियापारा थाना मनेन्द्रगढ, जिला एमसीबी (छ.ग.) को गिरफ्तारी कर न्यायालय में पेश किया गया।
प्रार्थी सूरजदीन तिवारी पिता स्व. रामप्रताप तिवारी उम्र 70 वर्ष निवासी भल्लौर वार्ड नं. 02 थाना मनेन्द्रगढ़ के रिपोर्ट पर कि अपने निर्माणाधीन मकान के गलियारा पर 06 बडल छड रखा हुआ था, सामने रोड की तरफ का दरवाजा बंद था, पीछे दरवाजा नही लगे होने से खुला था वहा रखे 06 बडल छड में से 02 बंडल छड़ जो एक बंडल 08 एमएम, एक बंडल 10 एमएम कुल वजनी करीब 02 क्विटल कीमती 13000/- रूपये का दिनांक 06.11.24 के रात 10:00 बजे से 07.11.24 के सुबह 05:00 बजे के मध्य अज्ञात चोरों द्वारा चोरी कर लिया गया है। चोरी की शंका अपने घर से 100 मीटर दूर पड़ोसी सुरेन्द्र कुमार उर्फ प्यारे साहू द्वारा अपने घर निर्माण में लगाने चोरी करवाना जाहिर किया कि रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना कार्यवाही दौरान मुखबीर से प्राप्त सूचना पर आरोपी बिरजू खैरवार को तलब कर पूछताछ किये जाने पर अपने साथी अर्जुन सिंह एवं अजय तीनों मिलकर 02 बंडल छड चोरी करना व सुरेन्द्र कुमार उर्फ प्यारे साहू को 5000/- रूपये में बिक्री कर देना बताया गया जिसका वीडियोग्राफी किया गया एव 02 बडल छड बिरजू खैरवार के मेमोरण्डम कथन अनुसार गवाह शारदा पाण्डेय, सुमित उपाध्याय के समक्ष जप्ती पत्रक मुताबिक जप्त किया गया। आरोपी सुरेन्द्र कुमार उर्फ प्यारे द्वारा चोरी का छड़ होना जानते इसे भी खरीदना पाये जाने पर ग़रफ्तार किया गया।
पुलिस अधीक्षक चंद्र मोहन सिंह के नेतृत्व में टीम बनाकर काम किया गया इनमें थाना प्रभारी कोतवाली सुनील तिवारी प्रधान आरक्षक हितेश्वर राजवाड़े प्रधान आरक्षक राकेश शर्मा आरक्षक ज्ञानेश्वर राजवाड़े,सहदेव सिंह एवं पुलिस के मुखवीरों का की भूमिका रही।

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